हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी कॉलेजों को तीन वर्ष से Post Matric Scholarship जारी न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पंजाब के मुख्यसचिव और सोशल जस्टिस विभाग के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि 27 मार्च तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो दोनों अधिकारियों को पेश होकर जवाब देना होगा।
पंजाब के कई निजी कॉलेजों ने समीर सचदेव के जरिये अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी Post Matric Scholarship के पैसे जारी नहीं किए। केंद्र सरकार यह राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। इस पर हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में बताया गया की वित्तीय वर्ष 2016-17, 2020-21 और 2021-22 के पैसे जारी कर दिए गए हैं लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के पैसे जारी नहीं किये गए हैं। जबकि केंद्र सरकार इन तीन वित्तीय वर्ष की राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है।
कोर्ट ने यह राशि जारी करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके यह राशि जारी नहीं की गई। इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पंजाब सरकार की इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोनों अधिकारियों को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।
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