अतिरिक्त सत्र न्यायालय, लातूर (महाराष्ट्र) ने एक पीड़िता के बलात्कार व हत्या से संबंधित मामले में आज सर्वश्री महेंद्र सिंह चौहान एवं समीर किल्लारिकर, प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा अन्य चार आरोपियों यथा सर्वश्री प्रभाकर शेट्टी, स्वर्ण सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह चौहान व कुलदीप सिंह ठाकुर, प्रत्येक को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध एवं इसी क्रम में आगे भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिनाँक 08.08.2014 को मामला दर्ज किया एवं एक पीड़िता के अपहरण, बलात्कार व हत्या की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, लातूर (महाराष्ट्र) में दर्ज प्राथमिकी संख्या 80/2014, दिनांक 27.03.2014 की जांच को अपने हाथों में लिया। यह आरोप है कि सर्वश्री महेंद्र सिंह चौहान एवं समीर किल्लारिकर 21.03. 2014 को एक कार में पीड़िता के साथ लातूर से तुलजापुर (महाराष्ट्र) गए थे। आगे आरोप है कि रास्ते में दो आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया एवं तालाब में डुबोकर हत्या कर दी।
जांच के पश्चात, सीबीआई ने उक्त 06 आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 30.09.2019 को आरोप पत्र दायर किया।
विचारण अदालत ने उक्त 06 आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।
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